फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Relief from traffic congestion at the Tipra toll barrier in Parwanoo: a state-of-the-art, five-lane checkpost

शिमला: हाईकोर्ट ने कहा- जाम से निजात के लिए परवाणू के टिपरा टोल पर फास्टैग की संभावनाएं तलाशे सरकार

Thu, 15 Oct 2026 07:30 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 07:30 PM IST
सार

प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू के टिपरा में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टिपरा टोल बैरियर पर सुचारू और जाम-मुक्त यातायात सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड/फास्टैग सिस्टम लागू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Relief from traffic congestion at the Tipra toll barrier in Parwanoo: a state-of-the-art, five-lane checkpost
टोल बैरियर(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू के टिपरा में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टिपरा टोल बैरियर पर सुचारु और जाम मुक्त यातायात सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड/फास्टैग सिस्टम लागू करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने उतांश मोंगा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने अदालत में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि टोल बैरियर को सनवारा शिफ्ट नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन


यदि ऐसा किया गया तो कई अन्य संपर्क मार्गों के कारण बड़ी संख्या में वाहन टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होगा। टिपरा बैरियर पर ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 13 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 12 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी भी कर दी गई है। यहां ट्रैफिक के दबाव और जाम को कम करने के लिए पांच नई टोल लेन बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3.365 हेक्टेयर भूमि पर वन मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी वन मंजूरियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी जिससे पांच लेन टोल सुविधा का निर्माण बिना किसी देरी के शुरू हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed