अवैध भवनों को रेगुलर करवाने के लिए आज से करें आवेदन
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हिमाचल के अवैध भवन मालिक अपने भवनों को नियमित करवाने के लिए वीरवार से आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन करने के लिए सरकार ने 45 दिन का समय दिया है। हिमाचल में 30 हजार के करीब अवैध भवन हैं। इन्हें सरकार की ओर से भवन नियमित कराने के लिए पॉलिसी लाई गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने अधिसूचना जारी करने की इसकी पुष्टि की है। पॉलिसी के तहत वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने पहले पॉलिसी का फायदा नहीं लिया है। इसके अलावा जिन भवन मालिकों को पहले टीसीपी या शहरी निकायों से नक्शा पास नहीं है और भवन का निर्माण कर दिया है, उन्हें भवन नियमित कराने के लिए दोगुनी फीस चुकानी होगी।
सेटबैक 30 फीसदी एरिया ओपन होना अनिवार्य
सेटबैक 30 फीसदी एरिया ओपन होना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई अवैध भवन मालिक कंस्ट्रक्शन करते हुए दूसरे की जमीन पर चला गया हो उन्हें भी पॉलिसी में राहत नहीं है। वन भूमि तथा पब्लिक पाथ पर अतिक्रमण करने वाले भवन मालिकों के नक्शे भी पास नहीं हो पाएंगे।
सचिवों को दी निकायों की शक्तियां
नगर परिषद ठियोग, रोहडू, घुमारवीं, सुंदरनगर, बद्दी कुल्लू के तहत आने वाले क्षेत्र और नगर पंचायत नारकंडा, चौपाल, मैहतपुर, गगरेट, नादौन, सुजानपुर, भोटा, जोगिंद्रनगर, तलाई, भुंतर, बैजनाथ - पपरोला और नेरचौक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास
कार्यों और नक्शा पास करवाने की शक्तियां शहरी निकायों के सचिवों को दी गई हैं। पहले यह शक्तियां टीसीपी विभाग के पास थीं। सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।