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Shimla: रोहड़ू नगर परिषद क्षेत्र में 22 को सार्वजनिक अवकाश, जानें क्या है वजह
Mon, 18 May 2026 06:01 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, कुनिहार(सोलन)।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुनिहार(सोलन)।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 18 May 2026 06:01 PM IST
सार
राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद रोहड़ू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे।
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शहरी निकाय चुनाव।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने नगर परिषद रोहड़ू में होने वाले मतदान के दृष्टिगत 22 मई को भुगतान सहित अवकाश घोषित किया है। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद रोहड़ू के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। यह अवकाश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों पर भी लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।
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साथ ही यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत भी मान्य होगा। ऐसे कर्मचारी जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, लेकिन उनका मतदान अधिकार नगर परिषद रोहड़ू में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को मतदान करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसे संबंधित पीठासीन अधिकारी जारी करेगा।
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