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Shimla News: बालूगंज मस्जिद परिसर में बनाई गई अवैध दीवार गिराने के आदेश
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नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने सुनाया फैसला
वर्ष 2013 में बनाई गई थी दीवार, 13 साल चला केस
पांच अन्य भवनों में हुए अवैध निर्माण भी गिराने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में संजौली मस्जिद के बाद अब बालूगंज मस्जिद परिसर में हुए अवैध निर्माण को भी गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल की अदालत ने शनिवार को बालूगंज मस्जिद परिसर में अवैध रूप से बनाई गई एक दीवार को गिराने के आदेश जारी किए हैं।
13 साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। नगर निगम के अनुसार वर्ष 2013 में बालूगंज मस्जिद परिसर में बने शौचालयों की एक दीवार का दोबारा निर्माण किया था। इस निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद नगर निगम ने मामले की सुनवाई शुरू की। मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया कि यहां बने पुराने शौचालयों में दीवारें काफी संकरी थीं। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्माण किया गया था। नगर निगम के अनुसार, पुरानी दीवार से करीब डेढ़ से दो फीट बाहर नई दीवार बनाई गई। जिस जमीन पर यह निर्माण किया गया, वह भी मस्जिद की ही जमीन बताई जा रही है। हालांकि, निगम कोर्ट ने बिना अनुमति किए गए इस निर्माण को अवैध माना और अब इसे गिराने के आदेश दिए हैं। इससे पहले संजौली में बनी पांच मंजिला मस्जिद को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट गिराने के आदेश जारी कर चुका है।
आयुक्त सचिन कंवल की अदालत में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े कुल 20 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें छह मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। इनमें न्यू शिमला में बने दो मकानों, खलीनी, पंथाघाटी और फ्लावरडेल में भवनों में किए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ज्यादातर मामलों में छज्जे तय नक्शे से अधिक बढ़ा दिए थे। इन्हें अब तोड़ना होगा। बाकी मामलों पर अगली तारीख को सुनवाई होगी।
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वर्ष 2013 में बनाई गई थी दीवार, 13 साल चला केस
पांच अन्य भवनों में हुए अवैध निर्माण भी गिराने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में संजौली मस्जिद के बाद अब बालूगंज मस्जिद परिसर में हुए अवैध निर्माण को भी गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त सचिन कंवल की अदालत ने शनिवार को बालूगंज मस्जिद परिसर में अवैध रूप से बनाई गई एक दीवार को गिराने के आदेश जारी किए हैं।
13 साल चली सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। नगर निगम के अनुसार वर्ष 2013 में बालूगंज मस्जिद परिसर में बने शौचालयों की एक दीवार का दोबारा निर्माण किया था। इस निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद नगर निगम ने मामले की सुनवाई शुरू की। मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया कि यहां बने पुराने शौचालयों में दीवारें काफी संकरी थीं। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्माण किया गया था। नगर निगम के अनुसार, पुरानी दीवार से करीब डेढ़ से दो फीट बाहर नई दीवार बनाई गई। जिस जमीन पर यह निर्माण किया गया, वह भी मस्जिद की ही जमीन बताई जा रही है। हालांकि, निगम कोर्ट ने बिना अनुमति किए गए इस निर्माण को अवैध माना और अब इसे गिराने के आदेश दिए हैं। इससे पहले संजौली में बनी पांच मंजिला मस्जिद को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट गिराने के आदेश जारी कर चुका है।
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आयुक्त सचिन कंवल की अदालत में शनिवार को अवैध निर्माण से जुड़े कुल 20 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें छह मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। इनमें न्यू शिमला में बने दो मकानों, खलीनी, पंथाघाटी और फ्लावरडेल में भवनों में किए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए हैं। ज्यादातर मामलों में छज्जे तय नक्शे से अधिक बढ़ा दिए थे। इन्हें अब तोड़ना होगा। बाकी मामलों पर अगली तारीख को सुनवाई होगी।
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