Himachal: एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने की सिफारिशें केंद्र को भेजने की तैयारी
सरकार एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव को शामिल करने का आग्रह करेगी। इसमें नशा बेचकर बनाई संपत्ति या तो नष्ट की जाएगी या फिर इसे सरकार के अधीन किया जाएगा।
विस्तार
विधानसभा से एनडीपीएस एक्ट की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। पुलिस विभाग ने अपनी राय और सुझाव सरकार को भेज दिए हैं। कर एवं कराधान विभाग के माध्यम से सिफारिशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का पत्र भी सिफारिशों के साथ भेजा जाएगा। यह एक्ट केंद्र सरकार का है। सरकार एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव को शामिल करने का आग्रह करेगी। इसमें नशा बेचकर बनाई संपत्ति या तो नष्ट की जाएगी या फिर इसे सरकार के अधीन किया जाएगा।
हिमाचल में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से कुछ संशोधन शामिल किए जा रहे हैं, जिससे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। नशे की छोटी से छोटी मात्रा पकड़ी जाए तो यह गैरजमानती अपराध होना, 10 से 20 साल कैद, कम से कम पांच लाख का जुर्माना, नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को उम्र कैद, नशे से अर्जित संपत्ति को नष्ट या सरकार के अधीन किया जाना आदि सख्त सिफारिशों से हिमाचल में नशे का कारोबार रुक सकता है।