फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Flats being sold rampantly without approval; RERA tightens the screws, issues notices seeking a response.

हिमाचल प्रदेश: बिना मंजूरी धड़ल्ले से बिक रहे फ्लैट, रेरा ने कसा शिकंजा, 75 को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Wed, 04 Nov 2026 05:15 AM IST
Krishan Singh अश्वनी पंडित, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
अश्वनी पंडित, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 05:15 AM IST
सार

 प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिना आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के फ्लैटों की खरीद-फरोख्त करने वाले बिल्डरों और भू स्वामियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। 

विज्ञापन
Flats being sold rampantly without approval; RERA tightens the screws, issues notices seeking a response.
हिमाचल रेरा। - फोटो : संवाद

विस्तार

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिना आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के फ्लैटों की खरीद-फरोख्त करने वाले बिल्डरों और भू स्वामियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेशभर में बिना मंजूरी फ्लैट बेचने के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्राधिकरण की जांच में नियमों की अनदेखी कर आवासीय कॉलोनियां व बहुमंजिला भवन विकसित करने के मामलों में कांगड़ा जिला सबसे आगे निकला है। जिले में सर्वाधिक अनियमितताएं पाए जाने पर अब तक 40 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें नगरोटा में 14, टिक्की-जदरांगल में 9, शाहपुर में 8, डमटाल में 4 तथा कंडवाड़ी, भवारना, पालमपुर और बैजनाथ में 1-1 नोटिस शामिल हैं।

विज्ञापन
Trending Videos

25 नए नोटिस जारी होने की भी बात
वहीं, रेरा अध्यक्ष ने हाल ही में 25 नए नोटिस जारी होने की भी बात कही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र सोलन के बद्दी, नालागढ़ व कसौली तथा सिरमौर के नाहन, कालाअंब व पांवटा साहिब में भी धड़ल्ले से बिना पंजीकरण फ्लैट बेचने के मामले पकड़े गए हैं। शिमला, हमीरपुर और ऊना जिले भी प्राधिकरण के राडार पर हैं। रेरा ने स्पष्ट किया है कि नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग से नक्शा व प्रोजेक्ट पास कराने के बाद ही रेरा में पंजीकरण मान्य होगा। निर्धारित समय सीमा में औपचारिकताएं पूरी न करने और नियमों की अवहेलना जारी रखने पर संबंधित बिल्डरों के खिलाफ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पंजीकरण के कड़े नियम, 10 फीसदी जुर्माने का प्रावधान
प्रदेश में अब तक करीब 280 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। इनमें 140 प्लॉटिंग और शेष फ्लैट निर्माण से जुड़ी हैं। नोटिस जारी कर बिल्डरों को औपचारिकताएं पूरी करने का मौका दिया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ संबंधित विभागों के माध्यम से आगामी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। -आरडी धीमान, अध्यक्ष, रेरा

शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर या आठ से अधिक फ्लैट वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए रेरा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ग्रामीण इलाकों में 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर आठ से अधिक फ्लैट बनाने पर टीसीपी की मंजूरी और रेरा पंजीकरण दोनों जरूरी हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक भारी जुर्माना लगा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed