{"_id":"5d4ad1078ebc3e6ce212b2ce","slug":"petition-challenging-the-election-of-mp-ramswaroop-dismissed","type":"story","status":"publish","title_hn":"सांसद रामस्वरूप के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सांसद रामस्वरूप के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Wed, 07 Aug 2019 06:54 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 07 Aug 2019 06:54 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संसदीय सीट मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता लाभ सिंह ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के चुनाव को यह कह कर चुनौती दी थी कि आयकर विभाग ने गैरकानूनी ढंग से सांसद को पिछले चार वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की मंजूरी दी।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी व आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी।
विज्ञापन
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना आवश्यक किया था। इसके बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरी। मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया।
विज्ञापन