लावारिस पशु छोड़ने वालों को अब इतने हजार तक होगा जुर्माना, कड़ा कानून बनाएगी सरकार
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हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने को सरकार कड़ा कानून बनाएगी। कानून बनाने के साथ सरकार जुर्माना भी बढ़ाकर छह हजार रुपये करेगी। लावारिस पशुओं को लेकर हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहन अगर पकड़े जाते हैं तो सरकार उनको जब्त करने का कानून भी बनाया जाएगा।
जैसे अवैध लड़की के साथ पकड़े वाहनों को जब्त करने का प्रावधान है, उसी प्रकार बाहरी राज्यों से पशुओं को लेकर आने वाले वाहनों को जब्त करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से वाहनों में चोरी छिपे पशुओं को लावारिस छोड़ा जा रहा है।
इससे प्रदेश में लावारिस पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लावारिस मवेशी किसानों की फसलों को भी चौपट कर रहे हैं। पंचायतीराज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने को कड़ा कानून शीतकालीन सत्र में ला रही है।
अभी तक पंचायत प्रधान सिर्फ 500 रुपये तक जुर्माना कर सकते थे। कड़ा कानून बनाकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे दोषी को 6 हजार रुपये तक जुर्माना कर सकेंगे। साथ ही लावारिस पशुओं लाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा।