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अनुबंध कार्यकाल के वेतन की रिकवरी पर रोक लगाने के आदेश

Sun, 14 Jul 2019 12:06 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी Published by: Krishan Singh Updated Sun, 14 Jul 2019 12:06 PM IST
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Order to ban the recovery of salary of contract term in himachal

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने मंडी उपायुक्त कार्यालय में तैनात स्टेनो निर्मला देवी के अनुबंध कार्यकाल के वेतन की रिकवरी पर रोक के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट में यह आदेश जारी किया।

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निर्मला देवी ने अपील में 2012 से 2017 तक उनके अनुबंध कार्यकाल में वेतन रिकवरी पर रोक की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगाते हुए संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया है।
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वहीं, एक अन्य मामले में संघोल स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से रखे गए टीजीटी संदीप को वेतन-भत्तों के लाभ देने के शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं।
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इसी तरह से एक अन्य मामले में कुल्लू के सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक की ग्रेच्युटी को जारी करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश जारी किए हैं। सोमवार से शनिवार तक चले ट्रिब्यूनल में यह अहम फैसले सुनाए गए हैं।

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