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जिला न्यायाधीश सोलन को दिए चिन्मय स्कूल के निरीक्षण के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 02 Oct 2018 12:57 PM IST
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सोलन स्थित डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित चिन्मय विद्यालय के बच्चों द्वारा ड्रग्स लिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश सोलन (सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन) को आदेश जारी किए हैं कि वह विद्यालय का निरीक्षण करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने रित्विक गौर व आशी गौर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।
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इसके अलावा निदेशक शिक्षा व निदेशक सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग को भी स्कूल का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय नौणी के परिसर में अंग्रेजी माध्यम का चिन्मय विद्यालय स्थित है जिसमें नर्सरी से 12वीं तक छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं तंबाकू व शराब का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं।
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यही नहीं, वह लोग भांग व ड्रग्स का नशा करते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले इस तरह के बच्चों द्वारा दूसरे बच्चों को शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं। जिन लोगों का दायित्व इस बुराई पर अंकुश लगाना है, वह लोग कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार पुलिस व अन्य सक्षम अधिकारियों के ध्यान में यह तथ्य लाया गया लेकिन सक्षम अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया। मामले पर सुनवाई 9 अक्तूबर के लिए निर्धारित की गई है।
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