ऑनलाइन शॉपिंग: इन चीजों पर ही लगेगा टैक्स
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हिमाचल में ई-कॉमर्स एंट्री टैक्स केवल कर योग्य वस्तुओं पर ही लगाया जाएगा। कर योग्य वस्तुएं वही हैं, जिन पर पहले से ही एंट्री टैक्स लगाया जा रहा है। हिमाचल की सीमाओं के भीतर ऑनलाइन खरीद पर ऐसी वस्तुओं को बिना टैक्स ही पहुंचाया जा रहा है।
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्य विधानसभा में मंगलवार को एंट्री टैक्स संशोधन विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। नए कानून की राज्यपाल से मंजूरी आने के बाद ही इसे अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद कर योग्य वस्तुओं का भी शेड्यूल तैयार करके नए प्रवेश कर नियमों को लागू किया जाएगा।
मंगलवार को आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक 2016 को सदन में पारित करने का प्रस्ताव पेश किया। इस विधेयक को सदन के पटल पर सोमवार को रखा गया था और दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच ही इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। इसका निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन किया।
इस बिल को पारित करते समय धर्मपुर के भाजपा विधायक महेंद्र सिंह की ओर से उप तहसील टिहरा को तहसील संधोल में मिलाए जाने पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब से असंतोष जताते हुए नारेबाजी की जा रही थी।
करोड़ों रुपये का राजस्व लाभ, आम लोगों पर पड़ेगी मार
नए कानून के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपये का राजस्व लाभ होगा। अभी तक प्रवेश कर योग्य वस्तुओं पर ये टैक्स नहीं लगाए जाने से हिमाचल सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।
आम लोगों पर पड़ेगी मार
नए कानून की मार हिमाचल में आम लोगों पर पड़ेगी। आम उपभोक्ताओं को अभी तक जो वस्तुएं सस्ती मिल रही थीं, वे अब महंगी मिलेंगी। यानी इस टैक्स की वसूली भी आम लोगों से की जाएगी।
कुरियर कंपनियों को कराना होगा पंजीकरण
ऑनलाइन सामान को हिमाचल पहुंचाने वाली सभी कुरियर कंपनियों को अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के नियमों को भी जल्द तय किया जाएगा।