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प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन में दी बड़ी राहत, बदले आरएंडपी नियम

Sat, 03 Nov 2018 11:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 03 Nov 2018 11:51 AM IST
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Now senior assistant promotion in seven years by himachal pradesh govt

सरकार वरिष्ठ सहायक बनाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देने जा रही है। कार्मिक विभाग ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधि विभाग और लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। अभी लिपिकों को वरिष्ठ सहायक बनने के लिए 10 साल की सेवा अवधि का होना अनिवार्य है।

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सरकार सेवा अवधि को घटाकर 7 साल करने जा रही है। सचिवालय समेत अन्य विभागों में वरिष्ठ सहायकों के हजारों पद खाली हैं। ये पद लिपिकों से पदोन्नत होकर भरे जाने हैं। लिपिकों को वरिष्ठ सहायक बनने के लिए 10 साल की सेवा अवधि नहीं हुई है। ऐसे में सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संगठन इस शर्त को हटाकर 7 साल करने की मांग उठा रहा है।

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Now senior assistant promotion in seven years by himachal pradesh govt

वर्तमान में सचिवालय में वरिष्ठ सहायकों के 522 पद स्वीकृत हैं। इनमें 303 पद कई सालों से रिक्त हैं, जबकि  जिलों में इनकी संख्या हजारों में है। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि आरएंडपी नियमों में संशोधन के लिए कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। वरिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों को भरने का मामला मुख्यमंत्री से उठाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह मांग प्राथमिकता के दौर पर पूरी की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान का आभार जताया है।

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हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग और लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक बनाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार करेगा। इसके बाद मामला कैबिनेट में जाएगा। यहां से मंजूरी के बाद नियमों को लागू किया जाएगा।

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