अब आरटीआई के दायरे में हिमाचल के सभी निजी स्कूल
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प्रदेश में स्थित सभी तरह के निजी स्कूल भी अब आरटीआई के दायरे में आ गए हैं। शिक्षा निदेशालय ने साल 2016 में जारी हुए आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार से बिना ग्रांट लिए चल रहे स्कूलों को भी इसके दायरे में ला दिया है।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में शिक्षा उपनिदेशकों को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किया है। राज्य स्तर पर अतिरिक्त और संयुक्त निदेशकों को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशों पर शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है।
शिक्षा उपनिदेशकों को पीआईओ नियुक्त किया
शनिवार को जारी आदेशों में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में खुले सभी तरह के निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार के तहत आएंगे।
पहले निजी स्कूलों के प्रिंसिपल पीआईओ नियुक्त थे, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने के चलते यह प्रिंसिपल जानकारी देने से गुरेज करते थे। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने पुराने आदेशों में संशोधन करते हुए जिलों में नियुक्त शिक्षा उपनिदेशकों को पीआईओ नियुक्त कर दिया है।
अब कोई भी व्यक्ति निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी लेने के लिए जिला उपनिदेशकों के पास आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार से स्कूल चलाने के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लेने वाले निजी स्कूल भी अब इसके दायरे में आएंगे।
जिला उपनिदेशकों से प्राप्त सूचना से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो वह राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक के समक्ष अपील कर सकते हैं।