हिमाचल के 17 निजी विवि समेत 250 निजी कॉलेजों को नोटिस
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प्रदेश में स्थित 17 निजी विश्वविद्यालयों सहित 250 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने आवश्यक जानकारी मुहैया नहीं करवाने पर यह संज्ञान लिया है।
आयोग ने 15 दिन का अल्टीमेटम देकर चेताया है कि अब भी जानकारी नहीं दी तो संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग के सचिव एसडी नेगी ने बुधवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों सहित
मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, डिग्री कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी, बायो साइंस, बीएड, एमएड, बीपीएड, लॉ और पालीटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर तय समय के भीतर जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
आयोग के मुताबिक कई बार निजी विश्वविद्यालयों और निजी कॉलेजों से जानकारी मांगी गई, लेकिन आदेशों की अनदेखी हो रही है। ऐसे में आयोग को नोटिस जारी करने पड़े हैं।
एक्ट के तहत जुर्माने के अलावा मान्यता हो सकती है रद्द
आयोग ने निजी संस्थानों से स्टाफ की संख्या, उनको दिए जाने वाले वेतन, बायोमीट्रिक हाजिरी, सिक्योरिटी राशि के रिफंड, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवेदनों की जांच करने को गठित कमेटियों और शिक्षकों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी मांगी है।
इसके अलावा सेनेटरी नैपकिन मशीनें लगाने, एड्स की जागरूकता संबंधी अभियानों, प्रोस्पेक्टस और आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के पालन के संदर्भ में जानकारी मांगी है।
आयोग के सचिव एसडी नेगी ने बताया कि 15 दिनों के भीतर जो संस्थान जानकारी नहीं देंगे, उनके खिलाफ निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग एक्ट 2010 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक्ट 2010 के तहत संस्थानों की मान्यता रद्द करने से लेकर भारी जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।