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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Non-bailable warrant issued against MP Anurag Thakur

सांसद अनुराग को गैर जमानती वारंट जारी

Sat, 02 Aug 2014 05:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला Updated Sat, 02 Aug 2014 05:51 PM IST
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Non-bailable warrant issued against MP Anurag Thakur

हमीरपुर से सांसद और एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट धर्मशाला ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। धर्मशाला में विजिलेंस थाने के बाहर समर्थकों के साथ नारेबाजी करने के मामले में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। अनुराग के साथ भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

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कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट देने के दोनों के आवेदन रद्द कर दिए। मामले में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई थी। एचपीसीए प्रवक्ता संजय शर्मा, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा के अलावा वीरेंद्र कंवर, विश्व चक्षु समेत पांच आरोपी कोर्ट में पेश हुए। अनुराग ठाकुर और नरेंद्र अत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए।
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अनुराग ठाकुर ने संसद सत्र का हवाला देते हुए हाजिरी से छूट मांगी थी। नरेंद्र अत्री ने बीमार होने के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को आवेदन किया था। कोर्ट ने दोनों के आवेदन रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। अब अनुराग ठाकुर और नरेंद्र अत्री को कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करनी होगी।

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यह था पूरा मामला

Non-bailable warrant issued against MP Anurag Thakur

अक्तूबर, 2013 में विजिलेंस थाना धर्मशाला में अनुराग ठाकुर को एचपीसीए (हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन) को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

आरोप है कि 24 अक्तूबर, 2013 को विजिलेंस थाना में अनुराग ठाकुर समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। विजिलेंस ने इसकी शिकायत धर्मशाला थाने में की।

पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर समेत 7 लोगों को समन जारी किए गए थे।

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