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टैक्स पर शिमला के लोगों को नहीं ऐतराज!
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 29 Aug 2014 07:42 PM IST
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नई टैक्स पद्धति यूनिट एरिया मेथड के नियमों को पब्लिक नहीं बदलना चाहती? बीते 17 दिन में सिर्फ 10 लोगों ने नगर निगम में अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाए हैं।
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हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को दो माह के भीतर यूनिट एरिया मेथड के फाइनल ड्राफ्ट बायलॉज बनाने के निर्देश दिए हैं। 14 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश डीसी चौधरी की खंडपीठ ने एक माह तक बायलॉज पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां लेने और एक माह तक फाइनल ड्राफ्ट बनाने को कहा है।
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16 अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। नई टैक्स पद्धति यूनिट एरिया मेथड के तहत शहर के किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगना चाहिए, यह तय करने के लिए राजधानी के लोगों से नगर निगम ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
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11 सितंबर तक शहर के लोग प्रॉपर्टी टैक्स के संदर्भ में अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम आयुक्त के दफ्तर में लोग लिखित में अपने सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। ड्राफ्ट बायलॉज को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।