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दस्तावेज गुम होने पर थाने में नहीं देना होगा अब शपथपत्र

Thu, 20 Jun 2019 12:57 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 20 Jun 2019 12:57 PM IST
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No affidavit in the police station for missing of Documents
सांकेतिक तस्वीर

पुलिस ने शिकायत करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। दस्तावेज गुम होने पर अब थाने में शपथपत्र नहीं देना होगा। मोबाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एटीएम, पासपोर्ट या सिम गुम होने पर भी शपथपत्र देने की जरूरत नहीं पडे़गी। लोग थाने में जाकर सामान्य पत्र (सादे कागज) देकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद जनता को शपथपत्र बनाने के लिए इधर-उधर भटकने से निजात मिलेगी। 

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पुलिस की इस प्रक्रिया से जनता को फायदा होगा। इससे पहले कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु गुम होने पर शपथपत्र लिए जाते थे। इसके बाद पुलिस शिकायत दर्ज करती थी। पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि कई बार आम जनता से दस्तावेजों के गुम होने पर शपथपत्र मांगे जाते थे।
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अब जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी दस्तावेज गुम होने पर लोगों से शपथपत्र नहीं लिए जाएं। सामान्य पत्र देने पर शिकायत दर्ज हो जाएगी। निर्देशों की अनुपालना न होने पर उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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रुटीन मामलों में अकेले कार्य करेंगे जांच अधिकारी

मारपीट, झगड़े, वाद-विवाद और टक्कर जैसे रूटीन मामलों में अब पुलिस जांच अधिकारी अकेले की कार्य करेंगे। पुलिस अधीक्षक की ओर से निर्देश जारी हुए हैं। इनमें कहा गया है कि रूटीन मामलों में जांच अधिकारी के साथ कोई दूसरा पुलिस कर्मी साथ नहीं जाएगा। निर्देशों से पहले रूटीन मामलों में जांच अधिकारी के साथ पुलिस कर्मी साथ होते थे। पुलिस की इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस की मेन पावर को सहीं जगह इस्तेमाल करना है।

डीएसपी हेडक्वार्टर प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पहले रूटीन मामलों में जांच अधिकारी के साथ एक से दो पुलिस कर्मी साथ जाते थे। इसी दौरान दूसरी जगह पर कोई वारदात होती थी तो वहां भी इसी तरह की व्यवस्था होती थी। इससे पुलिस की मेन पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब ऐसे मामलों में जांच अधिकारी अकेले जाएंगे।

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