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MC Shimla Election: शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर आयोग ने दिए वोटर लिस्ट बनाने के आदेश
Tue, 05 Jul 2022 08:47 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 05 Jul 2022 08:47 PM IST
सार
नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने 36 वार्डों की वोटर लिस्ट बनाने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी।
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नगर निगम शिमला।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने 36 वार्डों की वोटर लिस्ट बनाने का कार्यक्रम जारी कर चुनावी कसरत शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने के संबंध में मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। नगर निगम के 36 वार्डों की वोटर लिस्ट 8 अगस्त तक तैयार करनी होगी। अन्य पांच वार्डों की वोटर लिस्ट तैयार करने का काम मंडलायुक्त शिमला की अदालत में दो वार्डों पर शुक्रवार को आने वाले फैसले पर निर्भर है। इन दो वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर दो पूर्व पार्षदों से आपत्ति जता रखी है। इन वार्डों की सीमा अन्य तीन वार्डों से जुड़ी है।
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ऐसे में डीसी के फैसले को सही माना जाता है तो पांच वार्डों की वोटर लिस्ट के कार्यक्रम में थोड़ा संशोधन कर इसे लागू कर दिया जाएगा। बदलाव हुआ तो अलग से वोटर लिस्ट बनाने का कार्यक्रम तय बनेगा। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने 36 वार्डों की वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन वार्डों की फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 8 अगस्त को होगा। मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 जुलाई को प्रकाशित होगा। 7 से 16 जुलाई तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 10 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी को दावे और आपत्तियां सुलझानी होंगी। इसके बाद तीन दिन के भीतर चुनाव पंजीकरण अधिकारी को मामले में आदेश पास करने होंगे।
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अपीलों पर 5 अगस्त से पहले देना होगा फैसला
5 अगस्त से पहले अपीलों पर फैसला देना होगा। इसके बाद 8 अगस्त को वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन करना होगा। इस अधिसूचना के अनुसार राज्य प्रिंटिंग प्रेस से प्रत्येक वोटर लिस्ट की 15 प्रतियां छपानी होंगी। वोटर लिस्ट की एक हार्ड कापी और एक सॉफ्ट कापी चुनाव अधिकारी को अपने पास रखनी होगी।
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10 रुपये में मिलेगी वोटर लिस्ट
शहर का कोई भी व्यक्ति दस रुपये प्रति पेज के हिसाब से भुगतान कर वोटर लिस्ट प्राप्त कर सकता है। एक जुलाई, 2022 तक 18 साल पूरे कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।