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Shimla News: संजौली मस्जिद मामले को छह हफ्ते में निपटाए एमसी आयुक्त
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हाईकोर्ट एक अप्रैल को होगी सुनवाई
लोगों ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए दायर की है याचिका
संवाद न्यूज़ एजेंसी
शिमला। चर्चित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 6 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटने के आदेश दिए हैं। संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए 18 मार्च को एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर अब एक अप्रैल को सुनवाई होगी।
नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट के 21 अक्तूबर 2024 के आदेशों की अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय मांगा था। इसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 6 सप्ताह किया। संजौली के स्थानीय निवासी की ओर से अक्तूबर 2024 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की थी कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने खुद मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध बताकर गिराने की बात की थी। याचिका में साथ ही कहा है कि शिमला कमिश्नर के पास इस विवादित मस्जिद का मामला 16 सालों से लंबित है। इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने 21 अक्तूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इस मामले को नहीं निपटाया गया। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर दूसरी ओर शिमला आयुक्त के पास विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को रखी है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस मामले को कमिश्नर की ओर से जल्द से जल्द निपटाया जाए।
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लोगों ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए दायर की है याचिका
संवाद न्यूज़ एजेंसी
शिमला। चर्चित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 6 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटने के आदेश दिए हैं। संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए 18 मार्च को एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर अब एक अप्रैल को सुनवाई होगी।
नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट के 21 अक्तूबर 2024 के आदेशों की अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय मांगा था। इसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 6 सप्ताह किया। संजौली के स्थानीय निवासी की ओर से अक्तूबर 2024 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की थी कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने खुद मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध बताकर गिराने की बात की थी। याचिका में साथ ही कहा है कि शिमला कमिश्नर के पास इस विवादित मस्जिद का मामला 16 सालों से लंबित है। इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने 21 अक्तूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इस मामले को नहीं निपटाया गया। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर दूसरी ओर शिमला आयुक्त के पास विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को रखी है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस मामले को कमिश्नर की ओर से जल्द से जल्द निपटाया जाए।
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