फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   MC Commissioner should settle Sanjauli Masjid case in six weeks

Shimla News: संजौली मस्जिद मामले को छह हफ्ते में निपटाए एमसी आयुक्त

Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
MC Commissioner should settle Sanjauli Masjid case in six weeks
हाईकोर्ट एक अप्रैल को होगी सुनवाई
विज्ञापन

लोगों ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए दायर की है याचिका


संवाद न्यूज़ एजेंसी

शिमला। चर्चित संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को 6 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटने के आदेश दिए हैं। संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए 18 मार्च को एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर अब एक अप्रैल को सुनवाई होगी।


नगर निगम आयुक्त ने हाईकोर्ट के 21 अक्तूबर 2024 के आदेशों की अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त 8 सप्ताह का समय मांगा था। इसे न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 6 सप्ताह किया। संजौली के स्थानीय निवासी की ओर से अक्तूबर 2024 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की थी कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने खुद मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को अवैध बताकर गिराने की बात की थी। याचिका में साथ ही कहा है कि शिमला कमिश्नर के पास इस विवादित मस्जिद का मामला 16 सालों से लंबित है। इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने 21 अक्तूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर इस मामले को निपटाने के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी इस मामले को नहीं निपटाया गया। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में एग्जिक्यूशन पिटीशन दायर की है जिस पर एक अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर दूसरी ओर शिमला आयुक्त के पास विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को रखी है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इस मामले को कमिश्नर की ओर से जल्द से जल्द निपटाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article