पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड का बड़ा फैसला
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केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय सैनिक बोर्ड हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की दो बेटियों की शादी को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देगा।
पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए नवंबर माह तक 186 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। शीघ्र पात्र लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इस राशि के लिए पूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग के पास आवेदन करना होता है।
आवेदन बेटी की शादी के 180 दिन के भीतर कर सकते हैं। 180 दिन बाद किए जाने वाले आवेदनों को सैनिक कल्याण विभाग स्वीकृत नहीं करता है। आवेदन के लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है।
शादी के लिए ऐसे खाते आएगी सहायता राशि
विभाग के पास आने वाले आवेदनों का निरीक्षण कर विभाग इन्हें स्वीकृत कर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास भेजता है। अगर किसी आवेदनकर्ता के दस्तावेज पूरे न हों तो विभाग उसे ऑब्जर्वेशन लिस्ट में डालकर उसकी दस्तावेजों संबंधी प्रक्रिया को दुरुस्त करवाता है।
इसके बाद ऑब्जर्वेशन लिस्ट वाले आवेदन भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजे जाते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड आवेदनकर्ता के संबंधित बैंक अकाउंट में ही सहायता राशि डालता है। नवंबर तक 186 पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए विभाग अनुदान देगा।
उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि नवंबर तक 186 आवेदनकर्ताओं के आवेदन स्वीकृत कर केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजे हैं। इसके तहत आवेदनकर्ता को बेटी की शादी के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी।