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मंडी हादसाः कॉलेज ने छात्रों से दिलवाए झूठे बयान!

Tue, 16 Sep 2014 11:52 AM IST
Updated Tue, 16 Sep 2014 11:52 AM IST
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mandi accident: hp high court accept the request of parants

हाईकोर्ट ने मंडी के मंडी के लारजी हादसे में मारे गए हैदराबाद के 24 छात्रों के परिजनों को इस मामले में पार्टी बनाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सभी परिजनों को याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी बनाते हुए कहा कि वे याचिका के निपटारे के लिए जरूरी तथ्य अदालत के समक्ष रख सकते हैं।

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अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह संबंधित अधिकारियों से बैठक कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है।
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आरोप लगाया है कि कॉलेज और फैकल्टी सदस्य सी किरण की ओर से छात्रों की सुरक्षा की बारे में कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे।

कॉलेज प्रबंधन पर लगे कई बड़े आरोप

mandi accident: hp high court accept the request of parants
हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी होते हुए टूर लीडर ने स्थानीय गाइड की सेवाएं नहीं लीं। फैकल्टी सदस्य सी किरण ने बद्दी स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी का निश्चित औद्योगिक दौरा भी रद्द कर दिया था।


अभिभावकों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और फैकल्टी सदस्य सी किरण ने हादसे में सुरक्षित बच निकले छात्रों पर दबाव डाला कि वे कॉलेज के पक्ष में अपना बयान दें। उन्हें इस दुर्घटना को कुदरत का कर्म और मारे गए छात्रों का लापरवाह पूर्ण रवैया बताने पर मजबूर किया जा रहा है।

एसपी मंडी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि इस हादसे की जांच पूरी कर ली गई है और सक्षम अदालत के समक्ष चालान पेश कर दिया गया है।

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