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नामांकन से पहले खोलना होगा नया बैंक खाता
Mon, 22 Apr 2019 01:38 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 22 Apr 2019 01:38 PM IST
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लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों को नामांकन से पहले नया बैंक खाता खोलना पड़ेगा। इसकी जानकारी प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र में देनी होगी। नए खाते से ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार के खर्चों का भुगतान करेगा जिसका ब्योरा निर्वाचन अधिकारी को समय-समय पर देना होगा।
उम्मीदवार का नया खाता परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को प्रचार के खर्चों का भुगतान ऑनलाइन या चेक के माध्यम से ही करना होगा। एक दिन में 10 हजार रुपये से ज्यादा नकद भुगतान उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को नए खाते की जानकारी नामांकन के समय देनी होगी। 22 से 29 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे।
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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (वित्त मंत्रालय) के तहत दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए नामांकन प्रक्रिया के तहत 27 अप्रैल चौथे शनिवार को अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे।
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उम्मीदवार का नया खाता परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को प्रचार के खर्चों का भुगतान ऑनलाइन या चेक के माध्यम से ही करना होगा। एक दिन में 10 हजार रुपये से ज्यादा नकद भुगतान उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को नए खाते की जानकारी नामांकन के समय देनी होगी। 22 से 29 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे।
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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (वित्त मंत्रालय) के तहत दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए नामांकन प्रक्रिया के तहत 27 अप्रैल चौथे शनिवार को अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे।