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कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Thu, 09 May 2019 02:45 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 09 May 2019 02:45 PM IST
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lok sabha election 2019: Case against Congress candidate Pawan Kajal
कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर बुधवार को पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार को कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए और धारा 125 के तहत काजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।  

कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में आयोजित हुई जनसभाओं के दौरान मुद्रक के फर्जी नाम-पते और बिना प्रकाशक वाले पंफलेट, कैलेंडर बांटने के आरोप हैं।
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चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वायड टीम और वीडियो सर्विलांस टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए थे। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी।
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इसी आधार पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पवन काजल ने इन आरोपों को नकार दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदेशों पर पवन कालज के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर दिया है।


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए के तहत छह माह की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जबकि एक अन्य धारा जिसमें समाज में शत्रुता फैलाने के आरोप में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
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