शराब के ज्यादा पैसे वसूले तो 75 हजार तक जुर्माना
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शराब के ठेकों पर ठेकेदार अब ओवरचार्जिंग नहीं कर सकेंगे। इसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को जयराम मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर नई शराब नीति में ठेकेदारों की मनमानी पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है।
शराब ठेके पर अब तीसरी बार ओवरचार्जिंग की शिकायत जांच में सही पाए जाने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना और दुकान किसी अन्य ठेकेदार को अलाट करने की व्यवस्था की गई है। यह पहली बार है जब सरकार ने अपने राजस्व के साथ लोगों के साथ हो रही लूट पर भी नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाया है।
25 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूला जाएगा
प्रधान सचिव आबकारी जगदीश चंद शर्मा ने बताया कि पहली बार शिकायत मिलने पर दुकान को एक दिन के लिए बंद किया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूला जाएगा।
दूसरी बार जुर्माना बढ़ाकर 50 हजार और तीसरी बार में ठेके का अलाटमेंट निरस्त कर उसे री अलाट करने के साथ ही पूर्व ठेकेदार से 75 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। शिकायत को जिले के आबकारी अधिकारी से लेकर मुख्यालय तक पर दर्ज कराया जा सकेगा।
इसमें वीडियो बनाने से लेकर सामान्य रूप से लिखित शिकायत भी की जा सकेगी। इसके बाद विभाग उसकी जांच कराएगा और शिकायत सही मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार है जब ओवर चार्जिंग पर ठोस कार्रवाई के लिए व्यवस्था की गई है।