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नूरपुर बस हादसा: हाईकोर्ट का सरकार और स्कूल प्रबंधन को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Updated Wed, 11 Apr 2018 01:14 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट ने नूरपुर निजी स्कूल बस हादसे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार और वजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा न हों, इसको लेकर कोर्ट ने श्रवण डोगरा को सुझाव देने के लिए कहा है।
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कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह घायलों को हरसंभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए। जिन बच्चों की हादसे में मौत हुई है, उन बच्चों के अभिभावकों की काउंसिलिंग कर उन्हें मानसिक वेदना से उबारने के प्रयास करने की सलाह भी दी।
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़ितों को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी मंगलवार को पीड़ितों से मुलाकात की और घायलों का कुशलक्षेम पूछा है।
कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और घायलों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।