फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Justice Surya Kant appointed as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court

हिमाचल हाईकोर्ट के 23वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत

Thu, 04 Oct 2018 09:05 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 04 Oct 2018 09:05 AM IST
विज्ञापन
Justice Surya Kant appointed as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court
Justice Surya Kant

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल उच्च न्यायालय का 23वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बुधवार को केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट में अप्रैल 2017 से जस्टिस संजय करोल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं।

विज्ञापन


जस्टिस सूर्यकांत हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शुक्रवार 5 अक्तूबर को शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें दोपहर 12 बजे राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
विज्ञापन


जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। हरियाणा के जिला हिसार में मध्यवर्गीय परिवार में 10 फरवरी, 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने वर्ष 1977 में गांव के स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास की।
विज्ञापन
विज्ञापन

हिसार जिला कोर्ट में वकालत शुरू की, 1985 में चंडीगढ़ चले गए

Justice Surya Kant appointed as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court

वर्ष 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज से स्नातक की। अब जस्टिस सूर्यकांत हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। वर्ष 1984 तक हिसार जिला कोर्ट में वकालत करते रहे और इसके बाद साल 1985 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करने लगे।

जस्टिस सूर्यकांत सांविधानिक, सर्विस और सिविल मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 7 जुलाई, 2000 को युवा महाधिवक्ता बनने का गौरव भी हासिल किया। मार्च, 2001 को वरिष्ठ वकील घोषित हुए।

9 जनवरी, 2004 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बनने तक  एडवोकेट जनरल पद पर रहे। इसके बाद 23 फरवरी, 2007 से 22 फरवरी, 2011 तक दो बार राष्ट्रीय लीगल सर्विस प्राधिकरण के सदस्य मनोनीत हुए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed