फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Issuing Threats in Himachal Will Carry Severe Consequences Arrest Without a Warrant

ध्यान दें: हिमाचल में धमकी देना पड़ेगा भारी, बिना वारंट होगी गिरफ्तारी; गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी

Sun, 26 Apr 2026 12:03 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 26 Apr 2026 12:03 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Issuing Threats in Himachal Will Carry Severe Consequences Arrest Without a Warrant
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना महंगा पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

विज्ञापन


अधिसूचना के अनुसार, पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, वे अब नए कानून की धारा 351 के तहत आएंगे। इस बदलाव के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) कमलेश कुमार पंत ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा: सुरक्षा में तैनात होंगे एक हजार जवान; जानें सबकुछ विस्तार से

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed