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Himachal: शराब के अधिक दाम वसूलने पर विभाग सख्त, अब तक 70 चालान, ज्यादा वसूली कीमत तो होगी कार्रवाई

Thu, 09 May 2024 05:38 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 09 May 2024 05:38 PM IST
सार

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी एमएसपी पर 10 से 30 प्रतिशत लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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Instructions to liquor traders from State Tax and Excise Commissioner Dr. Yunus
राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने गुरुवार को कहा कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी एमएसपी पर 10 से 30 प्रतिशत लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूले गए तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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डॉ. यूनुस ने कहा कि विभाग को अधिक लाभांश पर शराब बेचने की शिकायतें मिली हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई है। अभी तक 70 कारोबारियों के चालान किए जा चुके हैं। विभाग की ओर से शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत एमएसपी और लाभांश के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी नीति के तहत सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बीयर, बायो वाइन, साइडर पर दस प्रतिशत लाभांश, भारत में निर्मित सभी बीयर ब्रांड पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देसी शराब पर 30 प्रतिशत लाभांश तय किया गया है। देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया गया है।
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न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। इस संबंध में शिकायत के लिए कांगड़ा जोन में दूरभाष नम्बर 01894230186, मंडी जोन में 01905223499 और शिमला जोन में दूरभाष नम्बर 01772620775 पर संपर्क किया जा सकता है।
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इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
आबकारी आयुक्त ने चौबीस घंटे कंट्रोल रूम की जानकारी देते हुए सभी नागरिकों से अपील की है कि वह इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टोल-फ्री नंबर 18001808062, दूरभाष नंबर 0177-2620426 तथा व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 व controlroomhq@gmail.com पर जानकारी साझा करें, जिससे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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