उद्योग नहीं लगाने वाले को खाली करनी पड़ेगी जमीन, मंत्री ने किया एलान
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प्रदेश भर की औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित रिहायशी कॉलोनियों के मालिकों पर उद्योग विभाग ने शिकंजा कस दिया है। महकमे ने नियमों की अवहेलना करने वाले कारोबारियों को नोटिस भेज दिए हैं। उद्योग नहीं लगाने वाले लोगों को जमीन खाली करनी पड़ेगी।
बता दें कि प्रदेश में कई लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के नाम पर सस्ती दरों पर प्लॉट्स खरीदे हुए हैं। लेकिन कुछेक लोगों ने स्थायी रूप से औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया है।
जो जमीन उद्योग लगाने के लिए मिली हुई है, वहां पर अपने घर बना लिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में मकान बनाने से न तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और न प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है।
अब ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिए हैं।
प्रदेश में 43 नए उद्योगों को स्वीकृति
उद्योग न लगाने वाले लोगों को जमीन खाली करनी होगी। विक्रम सिंह ने कहा कि पंडोगा और कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी में नए उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 43 नए उद्योगों को स्वीकृति दी गई है।
पट्टे पर मिलने वाली जमीन का शुल्क कम किया गया है, ताकि बेरोजगार युवक अपना कारोबार शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 18 से 35 आयु वर्ष के युवाओं को रोजगार के लिए मिलने वाले 40 लाख रुपये तक ऋण पर 25 से 30 फीसदी सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, प्रदेश महामंत्री विजय पाल सोहारू, मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त, विशाल पठानिया समेत अन्य मौजूद रहे।