फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   imprisonment for two years to panchayat secretary ex pradhan in Fraud case

धोखाधड़ी पर पंचायत सचिव और पूर्व प्रधान को दो साल कैद

Wed, 06 Mar 2019 08:53 PM IST
ashok chauhan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: ashok chauhan Updated Wed, 06 Mar 2019 08:53 PM IST
विज्ञापन
imprisonment for two years to panchayat secretary ex pradhan in Fraud case

विशेष न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने उपमंडल बड़सर की बड़ग्रां पंचायत के पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव को धोखाधड़ी के मामले में दो साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इसके साथ ही पीसी एक्ट की धारा 13(2) में दो साल का साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन


पंचायत के पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव पर आरोप थे कि उन्होंने पंचायत में सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर दो लोगों को गलत प्रमाण पत्र देकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बुढ़ापा पेंशन) उपलब्ध करवाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


    इस मामले की शिकायत बड़ाग्रां पंचायत के संजय कुमार ने डीएसपी विजिलेंस, तहसील कल्याण और जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में की थी। विजिलेंस ने जांच में पाया कि पंचायत के तत्कालीन प्रधान और पंचायत सचिव ने पंचायत के एक व्यक्ति को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया।

दस्तावेजों के मुताबिक व्यक्ति की जन्म तिथि 25 जनवरी 1955 थी, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड कर सर्टिफिकेट में 1944 दर्शाई थी।

इसके साथ ही एक अन्य महिला को बुढ़ापा पेंशन मुहैया करवाने के लिए पंचायत की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस मामले में हमीरपुर न्यायालय में 25 गवाह पेश हुए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश राकेश कैंथला ने पूर्व प्रधान और पंचायत सचिव को दोषी पाया।

जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed