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HPPSC मेंबर मीरा वालिया की नियुक्ति के मामले में सरकार को नोटिस

Wed, 23 Aug 2017 01:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 23 Aug 2017 01:41 PM IST
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HPPSC member appointment high court notice to chief secretary
हिमाचल हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलुवालिया की पत्नी मीरा वालिया को लोक सेवा आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित लोक सेवा आयोग व मीरा वालिया को नोटिस जारी कर 12 सितंबर तक जवाब तलब किया है। 

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हेमराज की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि मीरा वालिया पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लग चुके हैं।
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इसको लेकर उनके खिलाफ  22 मई 2008 को एफआईआर भी दर्ज हुई थी। विशेष जज शिमला की अदालत के समक्ष चालान भी पेश किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कानून के सारे प्रावधानों को दरकिनार रखते हुए मीरा वालिया की नियुक्ति की गई है।
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लोक सेवा आयोग जैसे संघ जहां पर इस तरह के सम्मानीय पद पर ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति करनी होती है जो पूरी तरह से ईमानदार व सक्षम हो। ऐसे संघ में इस तरह के उम्मीदवार को लगाना किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। मीरा की नियुक्ति करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।


हालांकि कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से याचिका की मेंटेनबिलिटी पर सवाल उठाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला जनहित से जुड़ा है। इस तरह के मामले को उठाने का अधिकार प्रार्थी को है, वह विधि स्नातक का छात्र है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दायर की गई याचिका पूरी तरह से मेंटेनएबल है।

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