पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल को मिली जमानत
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एचपीसीए केस में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल समेत 11 आरोपियों को सोमवार को जमानत मिल गई। धूमल धर्मशाला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दविंद्र कुमार की अदालत में पेश हुए।
मामले की अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को तय हुई है। इस दिन अन्य आरोपियों की पेशी होगी। विजिलेंस चार्जशीट के आधार आईपीसी की धारा 406, 218, 120बी, 201 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत दर्ज केस में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, उनके पुत्रों सांसद अनुराग ठाकुर, अरुण धूमल समेत कुल 18 आरोपियों में से 16 को कोर्ट ने 6 सितंबर को समन जारी किए थे।
नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल और एचपीसीए के दो अन्य पदाधिकारियों को हालांकि पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सोमवार को 25 हजार रुपये के निजी मुचलका भरने के बाद ये कन्फर्म हुई।
पेशी में नहीं पहुंचे अनुराग
सोमवार को खनियारा पंचायत की प्रधान हेमा, उपप्रधान भूपिंद्र आदि भी कोर्ट में पेश हुए। एचपीसीए अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर के आवेदन पर उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट कोर्ट ने दे दी। अनुराग ने संसदीय समिति की बैठक का हवाला देते हुए ये छूट मांगी थी।
सरकारी वकील सतीश ठाकुर ने बताया कि एचपीसीए उपाध्यक्ष अरुण धूमल, सचिव विशाल मरवाह और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर पेशी में नहीं आए, क्योंकि इन्हें समन सर्व नहीं हो सके थे।
कोर्ट ने एचएएस अधिकारी गोपाल चंद को भी समन जारी किया, जो एचपीसीए की फाइल डील करते समय सचिवालय में राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव थे। सतीश ठाकुर ने बताया कि कोर्ट में सरेंडर करने वाले 11 आरोपियों को चालान की प्रति दी गई और अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय हुई है।
विजिलेंस ने दर्ज किया है मुकदमा
विजिलेंस ने 25 अप्रैल 2014 को केस दर्ज किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री धूमल पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने बेटे अनुराग ठाकुर की क्रिकेट एसोसिएशन को फायदा पहुंचाने का आरोप था। उनके खिलाफ अभियोजन मंजूरी राज्यपाल उर्मिला सिंह ने दी है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान धूमल की ओर से एडवोकेट अंशुल बंसल, विक्रांत ठाकुर, नारायण ठाकुर, विशाल नैहरिया आदि की लीगल टीम पेश हुई। धूमल के साथ पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह, रविंद्र रवि, प्रवीण शर्मा, विधायक वीरेंद्र कंवर, नरेंद्र ठाकुर, भाजपा नेता अजय राणा, राकेश पठानिया, रणवीर निक्का आदि कई लोग शामिल थे।