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हिमाचल पंचायत चुनाव: जिला परिषद चुनाव में एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं खर्च सकेंगे उम्मीदवार
Thu, 16 Apr 2026 11:46 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 16 Apr 2026 11:46 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायतीराज चुनावों में जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिला परिषद चुनाव अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में होते हैं, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखने और अनावश्यक धनबल के उपयोग को रोकने के लिए खर्च सीमा तय की गई है।
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जिला परिषद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा निर्धारित प्रारूप में जमा कराना होगा। जिला परिषद उम्मीदवारों को नामांकन के समय एक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से ही सभी चुनावी लेन-देन किए जाएंगे। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक समय-समय पर इन खातों की जांच करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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दूसरी ओर, बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए खर्च सीमा तय नहीं किए जाने के निर्णय को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि आयोग का तर्क है कि ये चुनाव अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर होते हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खर्च में भिन्नता हो सकती है, इसलिए फिलहाल इन पदों के लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
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राज्य में पंचायत चुनावों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आयोग द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
नगर निगम पार्षद के उम्मीदवार खर्च सकेंगे एक लाख रुपये तक
राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के लिए भी चुनावी खर्चे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नगर निगम में पार्षद 1 लाख, नगर परिषद में 75 हजार और नगर पंचायत में 50 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के लिए भी चुनावी खर्चे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नगर निगम में पार्षद 1 लाख, नगर परिषद में 75 हजार और नगर पंचायत में 50 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं।