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हाईकोर्ट ने बड़े कब्जाधारियों के नाम बताने के लिए वन विभाग को दी इतने दिन की मोहलत
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Updated Sat, 03 Mar 2018 09:32 AM IST
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वन भूमि पर अतिक्रमण संबधित मामलों को लेकर सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण संबधित मामलों में प्रधान मुख्य अरण्यपाल को 6 मार्च तक वन विभाग द्वारा कोर्ट की आदेशों की अनुपालना
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करते हुए उठाए गये कदमों की विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। वीरवार को हुई मामले की सुनवाई दौरान कोर्ट में उपस्थित प्रधान मुख्य अरण्यपाल को दोबारा से चेताया कि यदि अब बड़े कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत को उनके निलंबन जैसे सख्त आदेश पारित करने पड़ेंगे।
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कोर्ट के आदेशों के मुताबिक वन विभाग को सभी 43 वन उपमंडलों में बड़े-बड़े कब्जाधारियों की सूची व प्रत्येक फारेस्ट सब डिवीजन के 3 सबसे बड़े अवैध कब्जाधारियों के नाम कोर्ट के समक्ष रखने होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
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