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हिमाचल में जमाखोरी रोकेगी सरकार, नियम तय

Thu, 22 Oct 2015 08:45 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2015 08:45 AM IST
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hp govt take new steps to stop inflation in himachal.

प्रदेश में जमाखोर और मुनाफाखोर कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा। निर्धारित नियमों से अधिक खाद्य वस्तुओं का भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक कारोबारी 30 क्विंटल दालें, 20 क्विंटल आलू और 10 क्विंटल प्याज का भंडारण कर सकते हैं। इससे ज्यादा भंडारण करना गैरकानूनी है।

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खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने प्रेसवार्ता में कहा कि उपायुक्तों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों की अध्यक्षता में कारोबारियों के गोदामों की जांच होगी। अगर इनके पास क्षमता से अधिक खाद्य वस्तुएं मिलती हैं तो इसकी रिपोर्ट उपायुक्त सरकार को भेजेंगे। इन्हें यह रिपोर्ट 3 दिन में देनी होगी। बाली ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
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प्रदेश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। कहा कि पीडीएस के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवाने पर सालाना 210 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की नीति है कि उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं आटा, चावल, चीनी, दालें, तेल और नमक रियायती दरों पर नियमित रूप से हर महीने उपलब्ध हो। सभी दुकानों में मूल्य सूची लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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दिवाली पर अतिरिक्त चीनी

hp govt take new steps to stop inflation in himachal.

बाली ने कहा कि दिवाली पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम को जिस रेट पर चीनी मिल रही है, उस पर जो अतिरिक्त चार्ज लगता है, उसके आधार पर लोगों को चीनी उपलब्ध कराई जाएगी।

चीनी के अतिरिक्त कोटे को लेकर उपभोक्ता डिपो होल्डर या फिर विभाग के दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं। पांच दिन में आवेदन करने पर दिवाली पर अतिरिक्त चीनी दी जाएगी।

मिठाइयां बेचेगा खाद्य आपूर्ति निगम
दिवाली पर खाद्य आपूर्ति निगम मिठाइयां बेचेगा। बाजार के मूल्य से यह मिठाइयां सस्ती होंगी। बाली ने कहा कि परिवहन निगम के चालक-परिचालक जो दिवाली के दिन ड्यूटी पर रहेंगे, उन्हें एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा।

15 क्विंटल से ज्यादा दालें स्टोर करना जुर्म होगा

hp govt take new steps to stop inflation in himachal.

अब कारोबारी 15 क्विंटल से ज्यादा दालों का भंडारण नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार खाद्य भंडारण के नियमों में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान में कारोबारी 30 क्विंटल तक दालों को स्टोर कर सकते हैं, जिसे 50 फीसदी कम किया जा रहा है। आलू और प्याज भंडारण सीमा को भी 50 फीसदी कम किया जा रहा है।

अगर किसी कारोबारी के पास इस निर्धारित सीमा से अधिक माल बरामद हुआ तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसकी पुष्टि खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव आरडी धीमान ने की है। वर्तमान में कारोबारी 20 क्विंटल तक आलू भंडारण कर सकते हैं, जिसे 10 क्विंटल किया जा रहा है। इसी तरह प्याज भंडारण को 10 से पांच क्विंटल किया जा रहा है।

खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर फाइल प्रदेश सरकार को भेज दी है। बताया जा रहा है कि मार्केट में खाद्य वस्तुओं में जब भी उछाल आता है तो कारोबारी जमाखोरी करते हैं। मार्केट में लगातार उछाल के बीच जमाखोर इन उत्पादों को महंगे दामों पर उतारते हैं। इससे जमाखोरों को तो फायदा होता है, लेकिन आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है।

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