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हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जिस व्यक्ति के पास 40 वर्ग मीटर जमीन है, अब वह भी अपने प्लाट पर मकान बना सकता है। पहले यह सीमा सरकार की ओर से 60 वर्गमीटर तय की थी। शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम 2013 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जा रहा है।
सूबे के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 33 शहरी स्थानीय निकाय योजना क्षेत्र के अधीन अधिसूचित की गई है। शेष 14 स्थानीय शहरी निकायों को शीघ्र ही इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी एवं नगर नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 2013 का प्रारूप प्रकाशित कर आम नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं।
योजना शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि नियमों में यह प्रावधान किया जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों से किसी भी प्रकार का योजना शुल्क न लिया जाए।
यह भी प्रस्तावित है कि आवास निर्माण के लिए प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्र 60 वर्गमीटर से घटाकर 40 वर्गमीटर किया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि उन क्षेत्रों के लिए जहां विकास योजना तैयार नहीं की गई है, के नागरिकों को भूमि उपयोग शुल्क में बदलाव में छूट दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त हर प्रकार के योजना शुल्क में 50 प्रतिशत कमी लाई जाएगी, जिससे प्रदेश के लोगों को व्यापक राहत प्रदान होगी।