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HP Cabinet Decisions: हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ेगा, अनुबंध कर्मी होंगे नियमित, जानें बड़े फैसले

Sat, 05 Apr 2025 09:50 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 05 Apr 2025 09:50 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराया बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।

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HP Cabinet Decisions today:  bus minimum Fare hike in himachal, contract employees will be regularized
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराये को पांच से 10 रुपये करने का फैसला लिया है। एचआरटीसी के निदेशक मंडल की ओर से किराया बढ़ाने की मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। हालांकि, निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार को न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी।

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अनुबंध कर्मी, दैनिक वेतनभोगी हाेंगे नियमित
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया। चार वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमित करने का फैसला लिया गया। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा।

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इन जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी
बैठक में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित पांच जल विद्युत परियोजनाओं को भी टेकओवर करने का भी फैसला लिया गया है। इनमें 382 मेगावाट की सुन्नी, 210 मेगावाट की लूहरी स्टेज-एक और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना एसजेवीएन के पास हैं। जबकि 500 मेगावाट का डुगर प्रोजेक्ट और 180 मेगावाट की बैरा स्यूल एनएचपीसी को आवंटित हैं। मुख्यमंत्री लगातार दोहराते रहे हैं कि प्रदेश के हितों को दरकिनार कर पिछली सरकार ने परियोजनाएं केंद्रीय उपक्रमों को दे दी। इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए। बैरा स्यूल परियोजना को आवंटित किए 40 साल की अवधि हो चुकी है। इसके अलावा ये उपक्रम प्रदेश सरकार की ओर से तय नई रॉयल्टी शर्तों को भी मानने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए इन्हें राज्य सरकार के अधीन करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने सुन्नी, लूहरी चरण-1, धौलसिद्ध और डुगर परियोजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने को स्वीकृति दी। इसके अलावा बैरा स्यूल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया।

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इन अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे
राज्य मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्वाहण में 50 बिस्तरों की क्षमता के क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में भी 50 बिस्तरों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी स्वीकृति दी। कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना और जिला मंडी के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पतालों (विंग) के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने की स्वीकृति दी। 

डाॅक्टरों का मौजूदा मासिक वजीफा बढ़ाया
राज्य मंत्रिमंडल बैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के मासिक मानदेय को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिटी के मानदेय (स्टाइपंड) को 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये करने को भी स्वीकृति दी है।  होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मशोबरा के अंतरिम संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड के साथ प्रबंध सेवा अनुबंध करने को भी अनुमति दी है। इससे राज्य की प्रतिमाह 1.77 करोड़ रुपये की आय होगी।

खर्चे घटाने और आमदनी बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लेगी सरकार
खर्चे घटाने और आमदनी बढ़ाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले लेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को बहुत से मामलों में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी। उपसमिति ने प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न सिफारिशों का प्रस्ताव दिया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के खर्चे कैसे कम हाें, इस पर चर्चा हुई। समिति की सिफारिशों पर डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई। इन मामलों में आगे की कार्यवाही के लिए विभागों को कहा गया।

शहरी स्थानीय निकायों भी लागू होगा ये अधिनियम
राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया। इनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोकना है, जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा।

सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
बैठक में राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये चार्जिंग स्टेशन विश्राम गृहों, परिधि गृहों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के परिसरों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) कार्यालयों में स्थापित होंगे।

अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों को 133 लैब टेस्ट निशुल्क
मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी। समिति ने सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों व निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट समेत एक्सरे सेवाएं निशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। तीन नए वर्गों को शामिल करने के बाद निशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

प्रोजेक्टों को टेकओवर करने के फैसले से केंद्र को करेंगे सूचित
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्टों को टेकओवर करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार और इसके सार्वजनिक उपक्रमों को सूचित कर दिया जाएगा। कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भी कहा जा चुका है कि 12, 18 और 30 साल के हिसाब से तय की गई रॉयल्टी की शर्तों को सार्वजनिक क्षेत्र के यह उपक्रम नहीं मान रहे हैं।

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