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हिमाचल: सोलन में दो दिन लागू रहेगी धारा-144 लागू, ये है वजह

Thu, 18 Jun 2020 10:32 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, सोलन
अमर उजाला नेटवर्क, सोलन Published by: Krishan Singh Updated Thu, 18 Jun 2020 10:32 PM IST
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Himachal: Section 144 will be applicable in Solan for two days, this is the reason

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत 19 और 21 जून, 2020 को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए एहतियातन आपराधिक दंड संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन

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आदेशों के अनुसार 19 जून को सुबह 11 से शाम तीन बजे तक और  21 जून दिन को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चौक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग संपर्क बिंदु तक और लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड तक वाहनों और लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। इन क्षेत्रों में 19 जून को सुबह 11से शाम तीन बजे तक तथा 21 जून दिन में एक  से तीन बजे तक सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। इस अवधि में क्षेत्रीय अस्पताल  सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी

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