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Himachal Education News: हिमाचल में स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची रद्द, साल 2006 से होगा निर्धारण

Sun, 05 Jul 2026 12:12 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 05 Jul 2026 12:12 PM IST
सार

Himachal School Lecturer Seniority List Cancelled: हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रवक्ताओं की 2017 में जारी और 2023 में संशोधित वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है। विभाग अब 1 जनवरी 2006 से वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण करेगा। इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों प्रवक्ताओं की सीनियरिटी, पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण और अन्य सेवा लाभ प्रभावित होने की संभावना है। अस्थायी सूची जारी कर दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं।

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himachal school lecturer seniority list cancelled new list from 2006
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ताओं की वर्ष 2017 में जारी तथा 2023 में संशोधित वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने 1 जनवरी 2006 से प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से प्रदेशभर के हजारों प्रवक्ताओं की वरिष्ठता, पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण और अन्य सेवा लाभ प्रभावित होंगे।

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शनिवार को निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बीते वर्षों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों, पूर्व प्रभाव नियमितीकरण तथा सेवा लाभों से संबंधित आदेशों के कारण मौजूदा वरिष्ठता सूची में व्यापक बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसे में पुरानी सूची को बरकरार रखना न्यायोचित नहीं माना गया और वरिष्ठता का निर्धारण नए सिरे से करने का निर्णय लिया गया है। निदेशालय के अनुसार 1995 से 2000 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त कई प्रवक्ताओं को उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण का लाभ मिला है। कई मामलों में अदालतों ने प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित सेवा मानने तथा उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। 

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इन आदेशों के बाद संबंधित शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ गई, जिससे वरिष्ठता क्रम में बड़ा बदलाव स्वाभाविक हो गया। यदि इन न्यायिक आदेशों को वरिष्ठता सूची में समुचित रूप से शामिल नहीं किया जाता तो प्रभावित शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो पाता और भविष्य में नए विवाद खड़े हो सकते थे। 

इसी कारण निदेशालय ने व्यापक पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा निदेशालय ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2012 तक की अवधि की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। यह सूची निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। यदि किसी प्रवक्ता का नाम सूची में शामिल नहीं है, सेवा विवरण में त्रुटि है, नियुक्ति या नियमितीकरण की तिथि गलत दर्ज है अथवा किसी अन्य प्रकार की आपत्ति है तो संबंधित शिक्षक अपने डीडीओ के माध्यम से दस्तावेजी प्रमाण सहित 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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डाइट प्रवक्ताओं को भी मिलेगा स्थान: वरिष्ठता सूची पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में कार्यरत प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जा रहा है। कुछ मामलों में न्यायालयों ने डाइट प्रवक्ताओं को स्कूल कैडर की वरिष्ठता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए थे। निदेशालय अब उन आदेशों को भी लागू कर रहा है। इस कदम से वरिष्ठता सूची में कई स्थानों पर बदलाव की संभावना है।

2013 के बाद की वरिष्ठता सूची पर रोक: शिक्षा निदेशालय ने फिलहाल 1 जनवरी 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया रोक दी है। इसके पीछे हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम-2024 से जुड़ा न्यायिक विवाद प्रमुख कारण बताया गया है। निदेशालय के आदेशों के अनुसार उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित किया है। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार करने से विभिन्न मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। 
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