फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal Pradesh High Court Stays Shastri Recruitment Process Setback for B.Ed. Candidates

Himachal Pradesh High Court: शास्त्री भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, बीएड पास अभ्यर्थियों को झटका

Sun, 03 May 2026 11:15 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 03 May 2026 11:15 AM IST
सार

बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal Pradesh High Court Stays Shastri Recruitment Process Setback for B.Ed. Candidates
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में शास्त्री (संस्कृत शिक्षक) की भर्ती प्रक्रिया में बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी तुरंत प्रभाव से पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन


मामला सीडब्ल्यूपी नंबर 6465/2026 (प्रवीण कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य) से जुड़ा है। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को प्रदेश हाईकोर्ट में हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2023 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शास्त्री पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया कि इससे पहले 30 दिसंबर 2024 को सीडब्ल्यूपी नंबर 9010/2023 (हेमंत शर्मा बनाम राज्य सरकार) मामले में 11 अक्तूबर 2023 का संबंधित सर्कुलर रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाना अवैध और अनुचित माना गया। कोर्ट ने कहा कि जब सर्कुलर पहले ही रद्द हो चुका है, तो उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई सही नहीं ठहराई जा सकती। इसी के चलते कोर्ट ने अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में हुई काउंसलिंग के आधार पर शास्त्री पदों पर चल रही पूरी भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए। अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए।

उधर, इस फैसले का असर प्रदेश के हजारों बीएड पास अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से शास्त्री पद पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। काउंसलिंग पूरी होने के बाद नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को अब अगली सुनवाई तक इंतजार करना होगा। अब मामले की अगली सुनवाई में तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा या पूरी प्रक्रिया में बदलाव होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed