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हिमाचल: सीएम सुक्खू ने किया पेंशनरों को एरियर पर बड़ा एलान, क्लास-3 को 30 और क्लास-1 व 2 को 15 फीसदी भुगतान

Mon, 21 Sep 2026 02:52 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 21 Sep 2026 02:52 PM IST
सार

शिमला में पेंशनरों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संशोधित वेतनमान के लंबित एरियर को लेकर भुगतान की घोषणा की। मुख्यमंत्री के अनुसार क्लास-3 पेंशनरों को 30 प्रतिशत और क्लास-1 व क्लास-2 के पेंशनरों को 15-15 प्रतिशत एरियर दिया जाएगा। बैठक में लंबित चिकित्सा बिलों का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने विभागों को इन बिलों के भुगतान के लिए समय पर बजट की मांग भेजने के निर्देश दिए।

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himachal pensioners arrears 30 percent class three 15 percent class 1 and 2 sukhu
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पेंशनरों के लिए की बड़ी घोषणा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त क्लास-3 के पेंशनरों को 30 प्रतिशत, जबकि क्लास-1 एवं क्लास-2 के पेंशनरों को 15 प्रतिशत लंबित एरियर का भुगतान अक्तूबर में सितंबर की पेंशन के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य सचिवालय में पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट के साथ हुई बैठक में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री के एलान के बाद देर शाम प्रधान सचिव वित्त ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। इस फैसले से 32 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

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सीएम ने कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) की एक और किस्त जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगस्त में भी सरकार ने क्लास-3 पेंशनरों को 35 और क्लास-1 और क्लास-2 के पेंशनरों को 15 प्रतिशत पेंशन एरियर जारी करने की घोषणा की थी। अक्तूबर में प्रस्तावित भुगतान के बाद क्लास-3 पेंशनरों का 20 और क्लास-1 एवं क्लास-2 के पेंशनरों का 50 प्रतिशत पेंशन एरियर बाकी रहेगा। सरकार पहले ही 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का एरियर जारी कर चुकी है। सीएम ने कहा कि सभी विभागों को पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अंतरिम राहत, डीआर की किस्तें भी एरियर में होंगी समायोजित
अधिसूचना के अनुसार, पेंशनरों को पहले बेसिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर दी गई अंतरिम राहत की चार किस्तें एरियर में समायोजित होंगी। ये किस्तें 2 अगस्त 2016, 4 अगस्त 2017, 9 फरवरी 2018 और 20 अगस्त 2018 के आदेशों के तहत दी गई थीं। पहले स्वीकृत महंगाई राहत की 12 किस्तों को भी सकल एरियर से घटाया जाएगा। इस कटौती के बाद बची राशि ही पेंशनरों को मिलेगी।
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वित्त विभाग ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी एरियर की गणना और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी पेंशनर को पहले पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि मिली है और उसकी वसूली बनती है तो उसे भी एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनर की क्लास तय करने के लिए पूर्व में घोषित प्रावधान लागू होंगे।
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