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Himachal: परिस्थितियां बेहतर होने का हवाला दे सरकार ने वापस लिया डिजास्टर एक्ट, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश
Thu, 05 Mar 2026 12:23 PM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 05 Mar 2026 12:23 PM IST
सार
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है।
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पंचायत चुनाव।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है। सितंबर 2025 में प्रदेश में बारिश-भूस्खलन के चलते हुए भारी नुकसान के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की धारा 24 और 34 लागू कर दी थी। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में बरसात के चलते बिगड़ी परिस्थितियां अब बेहतर हो चुकी हैं, इसलिए डिजास्टर एक्ट को वापस लिया गया है।
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मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। अब राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। बता दें कि डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए समय मांगा था। प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 फरवरी तक पंचायतों के पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आठ हफ्ते के भीतर चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और चुनाव करवाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह की राहत देते हुए राज्य सरकार से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार ने राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट को वापस ले लिया है।