फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal information commission charged fine of rs 2 thousand on not giving information

सूचना देने में आनाकानी करना पड़ा महंगा, आयोग ने दिए ये आदेश

Thu, 30 May 2019 04:24 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 30 May 2019 04:24 PM IST
विज्ञापन
himachal information commission charged fine of rs 2 thousand on not giving information

प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना देने में आनाकानी के एक मामले में प्रार्थी को 2000 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र के राजगढ़ निवासी संजय कुमार को आरटीआई एक्ट में आईपीएच सर्कल शिमला- 9 के अधिशासी अभियंता से बतौर जनसूचना अधिकारी ने उन्हें वांछित सूचना नहीं दी। राज्य मुख्य सूचना अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि आईपीएच विभाग आरटीआई के मामले को डील करते वक्त ढील बरता रहा है।

विज्ञापन


उन्होंने प्रार्थी को हुई परेशानी पर विभागीय बजट से 2000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए। इस बारे में अलग से अनुपालना रिपोर्ट भेजने के भी आदेश जारी किए। आवेदक ने जूनियर ड्राफ्टमैन के पद के लिए हुए साक्षात्कार से संबंधित रिकार्ड मांगा था। इस पर आयोग ने कहा कि लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाएं भी अभ्यर्थियों की ओर से लिए गए अंकों को अपनी वेबसाइट पर दर्शा रही हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed