हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: अंशकालिक जल वाहकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर ही दैनिक वेतनभोगी का दर्जा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 27 Aug 2026 07:12 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने अंशकालिक जल वाहकों को डेली वेज (दैनिक वेतनभोगी) का दर्जा देने के मामले में राज्य सरकार के फैसले को गैर-कानूनी ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क