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भूपेंद्र हत्याकांड पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा शपथपत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 21 Nov 2018 01:22 PM IST
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प्रदेश हाईकोर्ट ने करसोग तहसील के बरेल गांव में हुई भूपेंद्र उर्फ नितांश की कथित निर्मम हत्या के मामले में पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र दायर करने को कहा है। कोर्ट ने मृतक के परिवार व गांव के लोगों की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने स्तर पर जांच के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर सकते हैं। पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि 22 अक्तूबर 2018 को भूपेंद्र उर्फ नितांश को उसके दोस्तों ने मारपीट के बाद गाड़ी से बेहोशी की हालत में फेंक दिया था।
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इसके बाद 26 अक्तूबर को पीजीआई में भूपेंद्र की मौत हो गई थी। पत्र के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पीडि़त परिवार ने एसडीएम करसोग से भी मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने डीसी व डीएसपी करसोग के पास जाने की सलाह दी थी। आरोप लगाया है कि पुलिस ने भी इस केस में कोताही बरती है।
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याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस मौके पर समय पर नहीं पहुंची और न ही मौके पर जांच उपयुक्त समय पर की गई। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में नहीं लिया जबकि आरोपियों ने गाड़ी में पड़े सारे साक्ष्य मिटा दिए गए।
हालांकि, करसोग पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा 304 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है। याचिकाकर्ताओं ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दिलवाने व मृतक की पत्नी को सरकारी रोजगार देने की भी गुहार लगाई है। मृतक की 6 साल की छोटी बच्ची भी है।