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सीएम वीरभद्र के इन्कम टैक्स केस की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Fri, 22 Sep 2017 09:57 AM IST
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हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र की वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट करने के इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। अपीलकर्ता वीरभद्र सिंह ने इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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वीरभद्र सिंह ने इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसंबर 2016 के आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की दोबारा असेसमेंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।
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कोर्ट ने 20 जनवरी को पारित आदेशों में दोबारा असेसमेंट किए जाने पर रोक नहीं लगाई थी। यह स्पष्ट किया था कि विभाग अपने निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है लेकिन उनकी अंतिम कार्रवाई इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी।