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भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Fri, 07 Apr 2017 09:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Fri, 07 Apr 2017 09:13 AM IST
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Himachal High court refuses to quash corruption case against BJP MP Anurag Thakur

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद व एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, प्रवक्ता संजय शर्मा और गौतम ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ धर्मशाला में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को निरस्त करने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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अब धर्मशाला में विशेष न्यायाधीश कांगड़ा (धर्मशाला) के समक्ष इन सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले पर ट्रायल चलेगा। इन सभी आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर हो चुकी है लेकिन हाईकोर्ट द्वारा आगामी ट्रायल पर रोक के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी।
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इस मामले में एचपीसीए के पदाधिकारियों पर आरोप हैं कि इन्होंने सरकारी अधिकारियों से मिल कर सरकारी भूमि पर बने सरकारी कॉलेज के भवन को गिरा कर उस भूमि पर नाजायज कब्जा किया और होटल बनाया। 

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अब सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश के समक्ष चलेगा ट्रायल

Himachal High court refuses to quash corruption case against BJP MP Anurag Thakur

3 अक्टूबर 2013 को सतर्कता विभाग धर्मशाला में अनुराग ठाकुर सहित अन्य एचपीसीए पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। विस्तृत जांच के बाद 14 नवंबर 2014 को विशेष न्यायाधीश धर्मशाला के समक्ष आरोपियों के खिलाफ  चालान पेश किया गया। 

एचपीसीए, अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा और गौतम ठाकुर ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार में मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से असहमति जताते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर ट्रायल को आगे बढ़ाए।

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