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हाईकोर्ट के आदेश, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरे सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 25 Jul 2017 12:48 PM IST
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हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए कि वह प्रदेश में खाली पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कदम उठाए। कोर्ट ने मेंटल हॉस्पिटल शिमला, सेनोटोरिम धर्मपुर जिला सोलन, जोनल कुष्ठ रोग अस्पताल धर्मपुर और जोनल कुष्ठ रोग अस्पताल कंधारी में रिक्त पड़े पदों को भी भरने के निर्देश दिए।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अगली तारीख तक जिला सोलन, किन्नौर, ऊना, चंबा, शिमला व लाहौल-स्पीति में एमआरआई, ट्रॉमा सेंटर व बर्न यूनिट की व्यवस्था न होने का कारण पूछा है। न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात पाया कि मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व सीनियर रेजीडेंट के पद खाली पड़े हैं।
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न्यायालय ने पाया कि 59 नर्सिंग सिस्टर, 605 स्टाफ नर्सों के पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा 880 पदों में से 615 सीनियर लैब टेक्नीशियन, 24 पद ब्लड बैंक टेक्नीशियन और 17 पद ईसीजी टेक्नीशियन के खाली पड़े हुए हैं। मामले पर सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
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