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हिमाचल हाईकोर्ट: एमसी शिमला क्षेत्र से राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग्स हटाने के आदेश, अनुपालना रिपोर्ट तलब

Mon, 09 May 2022 10:15 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 09 May 2022 10:15 PM IST
सार

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। 

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Himachal High Court: Order to remove advertisement hoardings of political parties from municipal area, compliance report summoned
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

विस्तार

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम शिमला क्षेत्र से विभिन्न राजनीतिक दलों के विज्ञापन होर्डिंग्स तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं और मंगलवार तक अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रिज मैदान शिमला, आल इंडिया रेडियो परिसर के आसपास बडे़-बडे़ विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए थे।

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यह नगर निगम शिमला के नियमों के विपरीत है। नगर नियम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति निवास से लेकर छोटा शिमला एवं माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। इसी तरह रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन इस नियम की खुलेआम उल्लंघना की गई है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से इन क्षेत्रों में नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इससे पूर्व एक मामले में प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि नगर निगम शिमला की ओर से बनाए गए नियमों की अक्षरश: अनुपालना की जाएगी, लेकिन आज तक उनकी अवहेलना होती रही है। मामले पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

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नगर पंचायत बंजार के सचिव को पचास हजार रुपये कॉस्ट लगाई 

 प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर पंचायत बंजार के सचिव की ओर से तर्कहीन याचिका दायर करने और अदालत का समय बरबाद करने पर पचास हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवलिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रभु दयाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। याचिकाकर्ता ने बंजार के प्रसिद्ध देवता श्रृंगा ऋ षि का मेला नगर पंचायत बंजार की ओर से करवाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वर्ष 2010 में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में सभी जिला स्तरीय मेलों और त्योहारों का आयोजन स्थानीय निकायों की ओर से किया जाना अधिसूचित किया गया है, लेकिन वर्ष 2013 से 2019 तक इस मेले का आयोजन पंचायत समिति की ओर से किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उपायुक्त कुल्लू को देवता श्रृंगा ऋ षि के मेले का आयोजन पंचायत समिति की ओर से किए जाने के लिए रोका जाए। बंजार के प्रसिद्ध देवता श्रृंगा ऋ षि का जिला स्तरीय मेले का आयोजन 15 मई से 20 मई तक किया जाना है। 

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