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एक हफ्ते में गठित करें अपीलेट ट्रिब्युनल : हाईकोर्ट
Wed, 19 Dec 2018 01:37 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 19 Dec 2018 01:37 PM IST
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प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव राज्य कर एवं आबकारी को एक सप्ताह के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मैसेज स्कोट एडील फार्मेसिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। आदेश के तहत प्रार्थी कंपनी ने बिक्री कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त बद्दी द्वारा पारित आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
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इन आदेशों के मुताबिक प्रार्थी कंपनी को अपनी कुल वार्षिक आय आयकर विभाग से छुपाने के लिए दोषी करार दिया गया था। मामले सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई थी कि इस तरह के आदेश कमिश्नर अपील के समक्ष सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत दायर किए जाने चाहिए। जबकि प्रार्थी की दलील थी कि अपीलेट फोरम न होने की स्थिति उसे हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
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न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को सुनने के बाद प्रमुख सचिव को 1 सप्ताह के भीतर अपील ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक सहायक आयुक्त के आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील दाखिल करने का प्रावधान तो बनाया गया है मगर राज्य सरकार द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल न गठित करने की स्थिति में प्रार्थी को याचिका दाखिल करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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