फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court order for Set up of Appeal Tribunal in one week

एक हफ्ते में गठित करें अपीलेट ट्रिब्युनल : हाईकोर्ट

Wed, 19 Dec 2018 01:37 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 19 Dec 2018 01:37 PM IST
विज्ञापन
Himachal High Court order for Set up of Appeal Tribunal in one week

प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव राज्य कर एवं आबकारी को एक सप्ताह के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मैसेज स्कोट  एडील फार्मेसिया लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। आदेश के तहत प्रार्थी कंपनी ने बिक्री कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त बद्दी द्वारा पारित आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

विज्ञापन


इन आदेशों के मुताबिक प्रार्थी कंपनी को अपनी कुल वार्षिक आय आयकर विभाग से छुपाने के लिए दोषी करार दिया गया था। मामले सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई थी कि इस तरह के आदेश कमिश्नर अपील के समक्ष सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत दायर किए जाने चाहिए। जबकि प्रार्थी की दलील थी कि अपीलेट फोरम न होने की स्थिति उसे हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को सुनने के बाद प्रमुख सचिव को 1 सप्ताह के भीतर अपील ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक सहायक आयुक्त के आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील दाखिल करने का प्रावधान तो बनाया गया है मगर राज्य सरकार द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल न गठित करने की स्थिति में प्रार्थी को याचिका दाखिल करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed